भारतीय संसद (Parliament of India)
संसद का गठन: अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग है-राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा।1. लोकसभा (House of the People)
- संविधान के अनुच्छेद 81 (Article 81): लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। इसका गठन देश की लोकतांत्रिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं।
- सदस्यों की संख्या: लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं:
- 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं (इनमें एक व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और एक को अनुसूचित जनजातियों से नामित किया जा सकता है)। वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं।
- निर्वाचन: लोकसभा के सदस्य सार्वजनिक चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। यह चुनाव वोटिंग (मतदान) के द्वारा किए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन संसद की प्रारंभिक अवधि में इसे बढ़ाया जा सकता है।
- पद: लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर (Speaker) होता है, जो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और उसका संचालन करता है। स्पीकर की भूमिका संतुलित और निष्पक्ष रहती है।
- कार्य: लोकसभा प्रमुख विधायी निर्णय लेती है, बजट पास करती है, और सरकार की नीतियों पर चर्चा करती है। यह सदन अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) के माध्यम से सरकार को भी गिरा सकता है।
Note:
- भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है या भारतीय सदन का प्रथम सदन है।
- लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है।
- 91वे संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर विकसित की गई है जो 2026 तक तथागत बनी रहेगी।
- 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
- लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। 42वे संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वे संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे वापस से 5 वर्ष कर दिया गया है।
- अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी।
- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है।
- अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है कि नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है।
- अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्रवाई के लिए कुल सदस्यों की संख्या की १०वे भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपति ना होने की स्थिति में सदन की कार्रवाई गणपति होने तक स्थगित कर दी जाएगी।
2. राज्यसभा (Council of States)
- संविधान के अनुच्छेद 80 (Article 80): राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है और इसे राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है।
- सदस्यों की संख्या: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं:
- 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
- 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो विशेष रूप से साहित्य, विज्ञान, कला, और समाज सेवा में विशेषज्ञता रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं।
- निर्वाचन: राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावों और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य की अवधि 6 वर्ष होती है, लेकिन प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं।
- पद: राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है, जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- कार्य: राज्यसभा विधेयकों पर चर्चा करती है और उन्हें पारित करती है। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे रोकने का अधिकार नहीं है।
Note:
- राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक स्थाई संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता।
- निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के आधार पर निर्वाचित होते हैं।
- सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।
संसद की प्रक्रिया
1. सत्र (Sessions)
भारतीय संसद सामान्यतः वर्ष में तीन सत्रों में बैठती है:
- बजट सत्र (Budget Session): आम तौर पर फरवरी से मई तक।(यह वर्ष का पहला सत्र होता है इसलिए राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। यह सबसे लंबा सत्र होता है। )
- मानसून सत्र (Monsoon Session): जुलाई से अगस्त तक।
- सर्दी सत्र (Winter Session): नवंबर से दिसंबर तक। (यह सबसे छोटा सत्र होता है )
प्रत्येक सत्र की अवधि और कार्यसूची राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और सत्र के दौरान सदन की बैठकों का संचालन किया जाता है।
2. विधेयक की प्रक्रिया (Legislative Process)
विधेयक की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं:
- पहली पठान (First Reading): विधेयक को पेश किया जाता है और इसका सामान्य अवलोकन किया जाता है।
- दूसरी पठान (Second Reading): विधेयक की विस्तृत चर्चा होती है, इसके सिद्धांतों पर बहस होती है और इसके मुख्य बिंदुओं पर मतदान होता है।
- तीसरी पठान (Third Reading): विधेयक पर अंतिम बहस होती है और इसे पारित करने का मतदान होता है।
भारतीय संसद की शक्तियाँ और कार्य
1. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)
नया कानून बनाना:संसद नए कानून बनाने, मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और कानूनों को रद्द करने का अधिकार रखती है। दोनों सदन मिलकर विधेयकों पर चर्चा करती हैं और उन्हें पारित करती हैं।विधेयक प्रक्रिया
2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)
वित्त विधेयक (Finance Bills): केवल लोकसभा वित्त विधेयक पेश कर सकती है। राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती। वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है।3. निगरानी शक्तियाँ (Oversight Powers)
संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees): संसद विभिन्न समितियाँ स्थापित करती है जो सरकारी कार्यों की निगरानी करती हैं और रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन समितियों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से जांच की जाती है।4. संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)
संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bills): संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं। संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। कुछ मामलों में, राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।5. अन्य शक्तियाँ (Other Powers)
आपातकाल की स्थिति (Emergency Provisions): संसद विशेष परिस्थितियों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, और वित्तीय आपातकालTAG: lok sabha,indian parliament,indian lok sabha,indian lok sabha explained,lok sabha of indian parliament,indian government,indian politics,rajya sabha,indian constitution,lower house of the indian parliament,no confidence motion in lok sabha,where is indian parliament,indian parliament in hindi,indian parliamentary system, संसद लोकसभा एवं राज्यसभा,संसद के अंग,राज्यसभा,लोकसभा और राज्यसभा,संसद के अंग लोकसभा एवं राज्यसभा,लोकसभा,संसद के अंग - राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति,भारतीय संसद,संसद के तीन अंग,संसद,लोकसभा एवं राज्यसभा,लोकसभा राज्यसभा कक्षा- 12 राजनीति विज्ञान,संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति,संसद | राज्यसभा | लोकसभा,संसद लोकसभा और राज्यसभा,भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा,संसद| लोकसभा और राज्यसभा,राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति